How to Transfer Train Ticket to Family Member | ट्रेन टिकट दूसरे के नाम कैसे ट्रांसफर करें

Ticket GuideMMaurya Ji Vlogger Editorial Team22 August 202613 min read
How to Transfer Train Ticket to Family Member | ट्रेन टिकट दूसरे के नाम कैसे ट्रांसफर करें

Learn how to transfer confirmed train tickets to family members. Understand rules, documents & offline process. ट्रेन टिकट ट्रांसफर के नियम जानें।

भारतीय रेलवे यात्रियों को कुछ विशेष परिस्थितियों में अपना कन्फर्म टिकट परिवार के सदस्यों या कुछ अन्य नामित व्यक्तियों को ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। यह सुविधा उन यात्रियों के लिए वरदान साबित होती है जिन्हें अप्रत्याशित कारणों से अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ती है, लेकिन वे चाहते हैं कि उनका टिकट बर्बाद न हो।

मुख्य बिंदु (Key Highlights)

  • केवल कन्फर्म टिकट ही ट्रांसफर हो सकता है। RAC या वेटिंग लिस्ट टिकट ट्रांसफर नहीं किए जा सकते।
  • टिकट ट्रांसफर के लिए ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले आवेदन करना अनिवार्य है।
  • यह सुविधा केवल परिवार के सदस्यों (पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी) को ही उपलब्ध है।
  • टिकट ट्रांसफर की सुविधा एक PNR पर केवल एक बार ही मिलती है।
  • आवेदन रेलवे स्टेशन पर मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक (Chief Reservation Supervisor) या स्टेशन मास्टर (Station Master) के पास ऑफलाइन जमा करना होगा।
  • सरकारी कर्मचारी, NCC कैडेट, और विवाह पार्टियों के लिए कुछ विशेष नियम और समय-सीमा लागू होते हैं।
  • तत्काल टिकट आमतौर पर ट्रांसफर नहीं होते हैं, कुछ विशेष सरकारी ड्यूटी मामलों को छोड़कर।

1. ट्रेन टिकट दूसरे के नाम ट्रांसफर करने के नियम (Rules for Transferring Train Tickets to Another Name)

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, आप अपना कन्फर्म ट्रेन टिकट कुछ शर्तों के तहत अपने परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर कर सकते हैं। यह सुविधा मूल रूप से उन यात्रियों की मदद के लिए बनाई गई है जो किसी आपात स्थिति या अप्रत्याशित कारण से यात्रा करने में असमर्थ हैं और अपना टिकट रद्द नहीं करना चाहते।

किसे ट्रांसफर किया जा सकता है? (To Whom Can a Ticket Be Transferred?)

भारतीय रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार, एक कन्फर्म टिकट निम्नलिखित परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर किया जा सकता है:

  • पिता (Father)
  • माता (Mother)
  • भाई (Brother)
  • बहन (Sister)
  • पुत्र (Son)
  • पुत्री (Daughter)
  • पति (Husband)
  • पत्नी (Wife)

इनके अलावा, कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य व्यक्तियों को भी टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे।

कब तक कर सकते हैं ट्रांसफर? (When Can the Transfer Be Done?)

सामान्य तौर पर, टिकट ट्रांसफर के लिए आपको ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले रेलवे के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक (Chief Reservation Supervisor) या स्टेशन मास्टर (Station Master) के पास लिखित आवेदन करना होगा। विवाह पार्टियों और कुछ अन्य विशेष मामलों के लिए यह समय-सीमा 48 घंटे तक हो सकती है।

किसके लिए लागू? (Applicability)

यह सुविधा केवल कन्फर्म टिकटों पर लागू होती है। RAC (Reservation Against Cancellation) या वेटिंग लिस्ट (Waiting List) वाले टिकटों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें सीट की पुष्टि नहीं होती है।

कितनी बार टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है? (How Many Times Can a Ticket Be Transferred?)

एक PNR (Passenger Name Record) पर टिकट ट्रांसफर की सुविधा केवल एक बार ही उपलब्ध होती है। एक बार टिकट किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर हो जाने के बाद, उसे फिर से किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।

2. ट्रेन टिकट ट्रांसफर करने की पूरी प्रक्रिया (Complete Process of Train Ticket Transfer)

ट्रेन टिकट ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन होती है और इसे रेलवे स्टेशन पर जाकर ही पूरा किया जा सकता है। ऑनलाइन माध्यम से टिकट ट्रांसफर की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

चरण 1: आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें (Step 1: Gather Required Documents)

टिकट ट्रांसफर के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार रखने होंगे:

  • ओरिजिनल ट्रेन टिकट (Original Train Ticket): आपके पास मूल कन्फर्म टिकट होना चाहिए, जिसका आप ट्रांसफर करना चाहते हैं।
  • मूल यात्री का पहचान पत्र (ID Proof of Original Passenger): मूल यात्री का सरकार द्वारा जारी कोई वैध पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि।
  • नए यात्री का पहचान पत्र (ID Proof of New Passenger): जिस व्यक्ति के नाम पर टिकट ट्रांसफर किया जा रहा है, उसका भी सरकार द्वारा जारी वैध पहचान पत्र आवश्यक है।
  • परिवार संबंध का प्रमाण (Proof of Family Relationship): यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आपको यह साबित करना होगा कि नया यात्री आपके परिवार का सदस्य है। इसके लिए आप राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड (जिसमें पारिवारिक संबंध स्पष्ट हों) या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।
  • लिखित आवेदन पत्र (Written Application Letter): आपको मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक या स्टेशन मास्टर को संबोधित करते हुए एक लिखित आवेदन पत्र देना होगा, जिसमें टिकट ट्रांसफर का कारण और नए यात्री का विवरण स्पष्ट रूप से लिखा हो।

चरण 2: रेलवे स्टेशन पर जाएं (Step 2: Visit the Railway Station)

अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ, आपको ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले (या विशेष मामलों में 48 घंटे पहले) उस रेलवे स्टेशन के मुख्य आरक्षण कार्यालय जाना होगा जहां से ट्रेन चलती है या जहां से आपने टिकट बुक किया था।

चरण 3: मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक/स्टेशन मास्टर से संपर्क करें (Step 3: Contact Chief Reservation Supervisor/Station Master)

स्टेशन पर आपको मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक (Chief Reservation Supervisor) या स्टेशन मास्टर (Station Master) से संपर्क करना होगा। वे इस प्रक्रिया के लिए अधिकृत अधिकारी होते हैं।

चरण 4: आवेदन पत्र और दस्तावेज जमा करें (Step 4: Submit Application and Documents)

आपको अपना लिखित आवेदन पत्र और सभी सहायक दस्तावेज (मूल टिकट, दोनों यात्रियों के पहचान पत्र, और संबंध प्रमाण) अधिकारी को जमा करने होंगे। अधिकारी आपके आवेदन और दस्तावेजों की जांच करेगा।

चरण 5: सत्यापन और ट्रांसफर (Step 5: Verification and Transfer)

अधिकारी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, यदि सब कुछ नियमों के अनुसार पाया जाता है, तो टिकट पर यात्री का नाम बदल देगा। वे आपको नए यात्री के नाम के साथ एक संशोधित टिकट जारी कर सकते हैं या मूल टिकट पर ही आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के बाद, मूल यात्री उस टिकट पर यात्रा नहीं कर पाएगा, और नया यात्री वैध रूप से यात्रा कर सकेगा। यात्रा के दौरान नए यात्री को अपना पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। आप अपनी PNR स्थिति की जांच करके भी नाम परिवर्तन की पुष्टि कर सकते हैं।

3. किन परिस्थितियों में टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है? (Under What Circumstances Can Tickets Be Transferred?)

भारतीय रेलवे ने कुछ विशेष श्रेणियों के लिए भी टिकट ट्रांसफर की सुविधा प्रदान की है, जो सामान्य परिवार के सदस्यों से अलग हैं:

सरकारी कर्मचारी (Government Employees)

यदि कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर यात्रा कर रहा है और किसी कारणवश वह यात्रा नहीं कर पाता है, तो वह अपने टिकट को उसी विभाग के किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए उन्हें अपने विभागाध्यक्ष से एक लिखित अनुरोध पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें टिकट ट्रांसफर का कारण और नए यात्री का विवरण हो। यह आवेदन ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले करना होगा।

विवाह समारोह (Marriage Parties)

यदि किसी विवाह पार्टी के सदस्य एक समूह में यात्रा कर रहे हैं (एक PNR पर या अलग-अलग PNR पर एक साथ यात्रा कर रहे हैं) और उनमें से कोई सदस्य यात्रा करने में असमर्थ है, तो उस टिकट को समूह के किसी अन्य सदस्य को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए यात्रा से कम से कम 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा और विवाह के प्रमाण (जैसे शादी का कार्ड) के साथ मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।

NCC कैडेट (NCC Cadets)

NCC कैडेट्स के मामले में, यदि एक समूह में यात्रा कर रहे हैं, तो समूह का लीडर 24 घंटे पहले आवेदन करके किसी अनुपस्थित कैडेट का टिकट समूह के किसी अन्य कैडेट को ट्रांसफर करवा सकता है। इसके लिए NCC अधिकारियों द्वारा जारी एक अधिकृत अनुरोध पत्र आवश्यक है।

छात्र (Students)

कुछ विशेष मामलों में, शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों के अनुरोध पर छात्रों के टिकट ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इसके लिए भी ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले आवेदन करना होगा और संस्थान के लेटरहेड पर एक आधिकारिक अनुरोध पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. महत्वपूर्ण नियम और दिशानिर्देश (Important Rules and Guidelines)

टिकट ट्रांसफर करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है ताकि प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके:

  • केवल कन्फर्म टिकट: जैसा कि पहले बताया गया है, केवल कन्फर्म टिकट ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं। RAC या वेटिंग लिस्ट वाले टिकटों पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप ट्रेनों की खोज करके अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं और कन्फर्म टिकट प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं।
  • एक बार की सुविधा: यह सुविधा एक PNR पर केवल एक बार ही उपलब्ध है। एक बार नाम बदलने के बाद, उसे दोबारा नहीं बदला जा सकता।
  • ऑफलाइन प्रक्रिया: टिकट ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन होती है। IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टिकट ट्रांसफर की कोई सुविधा नहीं है।
  • तत्काल टिकट: तत्काल टिकट सामान्यतः गैर-हस्तांतरणीय (non-transferable) होते हैं। केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष ड्यूटी के मामले में ही कुछ अपवाद हो सकते हैं, जिसके लिए सख्त प्रक्रिया और विभागाध्यक्ष से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  • मूल यात्री की उपस्थिति: आमतौर पर, टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करते समय मूल यात्री की उपस्थिति आवश्यक होती है, या कम से कम उसका पहचान पत्र और एक अधिकृत पत्र होना चाहिए।
  • पहचान पत्र अनिवार्य: यात्रा के दौरान, जिस नए यात्री के नाम पर टिकट ट्रांसफर किया गया है, उसे अपना वैध पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है। टिकट चेकिंग स्टाफ इसकी जांच कर सकता है। आप चाहें तो ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस भी चेक कर सकते हैं ताकि आपको अपनी यात्रा के बारे में सटीक जानकारी मिल सके।

5. विभिन्न ट्रांसफर स्थितियों के लिए नियम (Rules for Various Transfer Scenarios)

विभिन्न परिस्थितियों में टिकट ट्रांसफर के लिए समय-सीमा और आवश्यक दस्तावेज़ों में अंतर हो सकता है, जिसे नीचे दी गई तालिका में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

ट्रांसफर की स्थिति (Transfer Scenario)
किसको ट्रांसफर कर सकते हैं (To Whom Can It Be Transferred)
आवेदन की समय-सीमा (Application Deadline)
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
सामान्य परिवार सदस्य (General Family Member)
पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी
ट्रेन प्रस्थान से 24 घंटे पहले (24 hours before departure)
मूल टिकट, मूल यात्री का ID, नए यात्री का ID, संबंध प्रमाण, लिखित आवेदन पत्र
सरकारी कर्मचारी (Government Employee)
अन्य सरकारी कर्मचारी (On duty)
ट्रेन प्रस्थान से 24 घंटे पहले (24 hours before departure)
मूल टिकट, ID, विभागाध्यक्ष का अनुरोध पत्र
विवाह पार्टी (Marriage Party)
समूह का कोई अन्य सदस्य
ट्रेन प्रस्थान से 48 घंटे पहले (48 hours before departure)
मूल टिकट, ID, विवाह का प्रमाण (जैसे कार्ड), समूह नेता का अनुरोध पत्र
NCC कैडेट (NCC Cadet)
अन्य NCC कैडेट
ट्रेन प्रस्थान से 24 घंटे पहले (24 hours before departure)
मूल टिकट, ID, ग्रुप लीडर का अनुरोध पत्र
छात्र (Student)
अन्य छात्र (विशेष मामलों में)
ट्रेन प्रस्थान से 24 घंटे पहले (24 hours before departure)
मूल टिकट, ID, शैक्षणिक संस्थान प्रमुख का अनुरोध पत्र

यह समझना महत्वपूर्ण है कि टिकट ट्रांसफर एक विशेष सुविधा है और इसके लिए भारतीय रेलवे के सख्त नियमों का पालन करना आवश्यक है। सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़कर ही इस प्रक्रिया को पूरा करें ताकि आपकी यात्रा में कोई बाधा न आए।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1. क्या मैं अपना ट्रेन टिकट ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता हूँ?
नहीं, भारतीय रेलवे में ट्रेन टिकट ऑनलाइन ट्रांसफर करने की कोई सुविधा नहीं है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन होती है और इसे रेलवे स्टेशन के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक या स्टेशन मास्टर के पास जाकर ही पूरा किया जा सकता है।
Q2. मैं अपना ट्रेन टिकट किसे ट्रांसफर कर सकता हूँ?
आप अपना कन्फर्म ट्रेन टिकट अपने परिवार के सदस्यों जैसे पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी को ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ विशेष मामलों में सरकारी कर्मचारियों, NCC कैडेट्स, और विवाह पार्टियों के सदस्यों को भी टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है।
Q3. टिकट ट्रांसफर करने की समय-सीमा क्या है?
सामान्यतः, आपको ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा। विवाह पार्टियों के लिए यह समय-सीमा 48 घंटे पहले तक हो सकती है।
Q4. क्या तत्काल टिकट ट्रांसफर किए जा सकते हैं?
नहीं, तत्काल टिकट आमतौर पर गैर-हस्तांतरणीय होते हैं। कुछ बेहद विशेष परिस्थितियों में, जैसे सरकारी ड्यूटी पर यात्रा कर रहे सरकारी कर्मचारी के मामले में, विभागाध्यक्ष के अनुरोध पर अपवाद हो सकता है, लेकिन यह बहुत दुर्लभ है।
Q5. टिकट ट्रांसफर के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आपको मूल कन्फर्म टिकट, मूल यात्री और नए यात्री दोनों के वैध पहचान पत्र, परिवार संबंध का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड), और मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को संबोधित एक लिखित आवेदन पत्र की आवश्यकता होगी।
Q6. क्या RAC या वेटिंग लिस्ट वाले टिकट ट्रांसफर किए जा सकते हैं?
नहीं, केवल कन्फर्म टिकट ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं। RAC (Reservation Against Cancellation) या वेटिंग लिस्ट (Waiting List) वाले टिकटों को ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उन पर सीट की पुष्टि नहीं होती है।
Q7. क्या मैं एक ही टिकट को एक से अधिक बार ट्रांसफर कर सकता हूँ?
नहीं, भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, एक PNR पर टिकट ट्रांसफर की सुविधा केवल एक बार ही उपलब्ध होती है। एक बार नाम बदलने के बाद, उसे फिर से किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
Q8. टिकट ट्रांसफर होने के बाद क्या नए यात्री को पहचान पत्र साथ रखना होगा?
हाँ, टिकट ट्रांसफर होने के बाद, जिस नए यात्री के नाम पर टिकट जारी किया गया है, उसे यात्रा के दौरान अपना वैध पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) साथ रखना अनिवार्य होगा। टिकट चेकिंग स्टाफ इसकी जांच कर सकता है।

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Last Updated: 22 August 2026
AI-assisted · reviewed before publish
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Written by Maurya Ji Vlogger Editorial Team

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